यूपी: लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई हैं। इसके अलावा रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया हैं। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी हैं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, “सपा नेता मोहम्मद आजम खान का राजनीतिक जीवन बीजेपी और समाज के विरोध में जहरीले भाषण एवं बयानबाजी के लिए जाना जाता हैं। मोहम्मद आजम खान मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक विचार अलग-अलग है तब भी सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिएl “
वही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोर्ट के आदेश से सीख लेकर भविष्य में आजम जैसे लोग अनर्गल भाषा का उपयोग संभ्रांतजन के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ द्वेष फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग कई बार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं।न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है, उसका इंतजार प्रदेश की जनता काफी समय से कर रही थी। किसी भी व्यक्ति को दूसरे की भावनाएं भड़काने का अधिकार नहीं है।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी ठहराया है। सपा नेता आजम खान को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। इसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है।