उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. राज्य द्वारा तैयार जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को लेकर भी काफी बातें हो रही हैं. इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि दो से ज्यादा बच्चे करने वालों को राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. इसी के साथ कानून को न मानने वाले लोगों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है. वहीं दूसरी ओर इस कानून का पालन करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी जिसमें दो अतिरिक्त इंकरीमेंट, घर खरीदने में सब्सिडी, उपयोगिता शुल्क में छूट और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3 प्रतिशत की वृद्धि का भी लाभ मिल सकता है. जिनके सिर्फ एक बच्चे हैं उन्हें कई और छूट भी दी जायेगी.
इतना ही नहीं राज्य सरकार ने इस नये कानून को लेकर जनता से भी सुझाव मांगा है नये कानून को राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. इस कानून को लेकर जनता 19 जुलाई तक अपने सुझाव दे सकती है. आपत्तियों एवं सुझाव लेने के बाद ही इसमें संशोधन कर इसे तैयार करके राज्य सरकार को पेश किया जाएगा. देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद यह मसौदा तैयार किया गया है. इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और यह 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा.