देवरिया जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि पूर्वदशम छात्रवृति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु समय-सारणी निर्गत कर दी गयी है, जो scholarship.up.gov.in पोर्टल पर भी प्रदर्शित करा दी गयी है। प्रदेश में स्थित नवीन मान्यता प्राप्त संस्थायेें जो छात्रवृत्ति पोर्टल पर नाम जोड़ने एवं अन्य कार्यवाही से वंचित रह गये है। वे संस्थायें इस पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते है।
आनलाइन आवेदन करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक से हार्ड कापी एवं आनलाइन डाटा अग्रसारित कराकर जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, परीक्षा संस्था से सम्बद्धता, संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का नाम, अवधि, स्वीकृत सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णाक एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय आदि का विवरण अपडेट करने तथा मास्टर डाटा में अंकित किये गये विवरण तथा अपलोड किये गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य / प्राचार्य तथा संस्था द्वारा नामित छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से पूर्वदशम हेतु 20 जुलाई से 12 अगस्त एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 10 अगस्त तक प्रत्येक दशा में कोर्स मास्टर में समस्त औपचाकिताएं पूर्ण कर डिजीटली लॉक कर लें।
छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन करने लिए पूर्वदशम हेतु 23 जुलाई एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 20 जुलाई से करने हेतु जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्र / संस्था द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इस समय सारणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी /उत्तीर्ण रु प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें। छात्र/छात्रा के आधार प्रमाणीकरण एवं आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी को अंकित करने पर ही आवेदन टेम्परेरी लाक किया जा सकेगा। संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णाक भरना अनिवार्य होगा। उन्होने जनपद के समस्त छात्र/छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया है कि वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
