दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले वर्ष नौकरी से निकाले गए सभी विमान चालकों को बड़ी राहत दी है. न्यायालय ने कंपनी के पिछले वर्ष के निर्णय को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए हैं.

बता दें कि नौकरी से निकालने के 13 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए नौकरी से निकाले गए पायलटों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एयर इंडिया के फैसले खिलाफ याचिका दी थी.

एयर इंडिया ने पिछले साल 40 से अधिक पायलटों को नौकरी से निकाल दिया था. इनमें कुछ पायलटों ने पहले तो त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन बाद में त्यागपत्र वापस लेने की मांग की थी.

अदालत ने यह भी कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले विमान चालकों के अनुबंध को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एअर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी. एयर इंडिया ने पायलटों के टर्मिनेशन को लेकर कहा था कि कोरोना संकट की वजह से एयरलाइन के ऑपरेशन पर भारी असर पड़ा है.

जिसके बाद पायलटों को टर्मिनेशन लेटर देने से कुछ हफ्ते पहले ही एयर इंडिया ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा. इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने एयर इंडिया के इस फैसले को गैरकानूनी बताया था.

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