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Black Fungus की दवा को किया टैक्स फ्री, वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल 44वीं बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और काउंसिल ने मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्लैक फंगस और कोरोना इलाज से जुड़े उपकरण और दवाइयों पर GST दर को तर्कसंगत बनाने को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है।

GST Council ने कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी की दर से GST जारी रखने का फैसला किया है। दवाओं की बात करें, तो Anti-coagulants like Heparin और रेमडेसिविर की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हो गई है। उपकरणों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क/हेलमेट, BiPAP मशीन और हाईलो नेसल कैनुला डिवाइज की जीएसटी की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हुई है।

इसके अतिरिक्त कोविड टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट पर भी कर 12 फीसदी के बजाय पांच फीसदी हो गया है।आज की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। 28 मई को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड 19 के इलाज संबंधित जरूरी सामान को कर मुक्त बनाने की प्रस्ताव दिया गया था।

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