*देवरिया (सू0वि0) 16 जुलाई।* जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत पत्र के हवाले से बताया है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व व्यापी प्रभाव से 11 फरवरी 2011 के उपरान्त उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रिवैलिडेट करते हुए 05 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधितो को शासनादेश द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित बैधता को परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी 05 वर्षों के स्थान पर रिवैलिडेट करते हुए ‘आजीवन मान्य’ माना जाए।
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