केंद्र सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए डिजिटल नियमों के कारण दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ट्विर और केंद्र के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. शनिवार को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को एक अंतिम चेतावनी जारी की है.

सरकार की ओर से सोशल मीडिया कंपनी को नए डिजीटल नियमों को अपने प्लेटफॉर्म पर लागू करने के लिए कहा है. सूत्रों ने कहा, “ट्विटर IT नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक फाइनल नोटिस दिया गया है.

इन नियमों को लागू न करने पर IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी. साथ ही ट्विटर को IT अधिनियम और भारत के कानून के अनुसार, कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.”

आईटी मंत्रालय के एक पैनल ने ट्विटर को नए IT नियमों को लागू करने के लिए अंतिम नोटस भेजा है. इस पैनल में केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी शामिल हैं. साथ इसमें ये भी कहा गया है कि नियमों को लागू न करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, संचार और कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में IT के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक 4 जून को हुई.

मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है.

अगर वह इसमें विफल रहती है, तो उसे दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी. साथ ही, उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा.

 

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