ज्ञानवापी केस: ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच के मामले में सुनवाई टली, अब 13 अक्तूबर को होगी सुनवाई

ज्ञानवापी केस: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच पर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिन्दू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण कराने के मांग पर वाराणसी कोर्ट आज फैसला टाल दिया।

ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने संबंधी वाद पर सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्तूबर की मिली है। इस मामले में किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस आवेदन के विरोध में अपना पक्ष रखना शुरू किया, जिसको जारी रखते हुए अदालत ने सुनवाई की तिथि बुधवार को नियत कर दी थी। लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई।

अंजुमन इंतेजामिया ने अपनी दलील में कहा कि वाद में मस्जिद हटाने, मुस्लिमों का प्रवेश रोकने की बात और जमीन देने की बात कही गई है, जबकि 1669 में ही मस्जिद बनने की बात हिंदू पक्ष ही कह रहा है, जो लगभग 350 वर्ष पुरानी है। ऐसे में आजादी के समय जो स्थिति थी, वैसी ही रहेगी। यहां विशेष धर्म स्थल कानून लागू होगा और कंस्ट्रक्शन हटाकर देने की मांग संबंधी वाद खारिज होने योग्य है और वाद पोषणीय नहीं है।