वाॅट्सऐप ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बताया कि उसने नई प्राइवेसी पॉलिसी पर अपनी इच्छा से रोक लगाई है. वाॅट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि, जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी पालिसी चुनने के लिए दबाव नहीं बनाएगा. कंपनी ने ये भी साफ कर दिया कि हमारे मामले में कोई रेगुलेटर बॉडी नही है, इसका फैसला सरकार ही करेगी इसलिए हमने कहा है कि हम इसे कुछ समय के लिए लागू नहीं करेंगे. यानी की यूजर्स को अभी वट्सऐप की सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा.

बता दें कि इससे पहले 23 जून को दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से मना कर दिया था. कोर्ट में व्हाट्सएप की तरफ से अपना पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा, सरकार ने पॉलिसी को बंद करने के लिए कहा है. हमने कहा है कि हम डेटा प्रोटेक्शन बिल पास होने तक इसे लागू नहीं करेंगे. हमें नहीं पता कि विधेयक कब आने वाला है.

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