नए नियम: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से यानी एक अप्रैल से डीटीसी, क्लस्टर बसों और व्यवसायिक वाहनों के लिए लेन में चलने का नियम लागू हो गया है। नए नियम के तहत पहले चरण में चिह्नित 15 प्रमुख सड़कों पर यह नियम लागू होगा।परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट टीम, डीटीसी और क्लस्टर व ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें लेन ड्राइविंग सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर रहेंगी।
राजधानी में शुक्रवार से बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों को तयशुदा लेन में चलना होगा। फिलहाल 15 दिन के लिए इस श्रेणी के वाहनों पर यह नियम अनिवार्य होगा। इसके बाद सभी प्रकार के वाहनों पर यह नियम लागू कर दिया जाएगा। डीटीसी और क्लस्टर बसें स्टॉप पर बनाए गए बॉक्स के अंदर ही रुकेंगी। नियमों की अनदेखी करने पर बस चालकों पर कार्रवाई होगी।
पहले चरण में बसों को खास तवज्जो दी जाएगी, ताकि लेन में चलने से वाहनों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके। बसों की सहूलियत के लिए लेन और बॉक्स बनाए गए हैं। निर्धारित लेन में ही उन्हें चलना होगा। इस दौरान अगर बसों के लिए तय लेन में कोई दूसरा वाहन खड़ा किया जाता है तो उसे क्रेन से खींचकर ले जाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि लेन ड्राइविंग के लागू होने में सहयोग करें।
