ज्ञानवापी मामला: आज आयेंगे ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में फैसला, जिला जज की अदालत पर टिकी सभी की निगाहें, धारा 144 लागू

ज्ञानवापी मामला: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग से जुड़े मामला तुल पकड़ता चला जा रहा है, ज्ञानवापी-श्रृंगार विवाद में मुकदमा आगे चलेगा या नहीं, और परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के मामले में आज जिला अदालत का फैसला आएगा।

ज्ञानवापी प्रकरण और आगामी त्योहारों के मद्देनजर वाराणसी पुलिस आयुक्त (सीपी) ए सतीश गणेश ने रविवार को कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। अब बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर कार्रवाई होगी। सभी थानेदारों, एसीपी, एडीसीपी और डीसीपी को अतिरिक्त सतर्कता के साथ ड्यूटी करने को कहा गया है।

कैंप कार्यालाय में आयोजित ऑनलाईन बैठक में पुलिस आयुक्त ने कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिया। औचक चेकिंग के लिए सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिया।

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत का सोमवार को यानी आज आदेश आएगा। हर किसी की निगाहें आदेश पर टिकी है। आदेश आने से पहले कचहरी परिसर की रविवार को गहन चेकिंग की गई। बम निरोधक दस्ता और डाग स्क्वाड के संग पुलिस ने चप्पे-चप्पे की चेकिंग की। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने सभी से शांति की अपील की और शहर में 144 धारा भी लागू कर दी गई।