69000 शिक्षक भर्ती: उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। लेकिन अभी मामला शांत नहीं हुआ है। अंतिम फैसला बाकी है। इस मामले में आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 23 सितंबर को फिर सुनवाई होगी।
उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा- हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों- अनुसूचित जाति व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
आपको बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफी समय से युवा आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में पुरानी सभी सूची निरस्त करते हुए आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद आरक्षित और चयनित दोनों अभ्यर्थियों ने धरना, प्रदर्शन किया था। वहीं चयनित अभ्यर्थी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी इस मामले में कैविएट दाखिल किया था। इसी मुद्दे पर 9 सितंबर को सुनवाई हुई थी। साथ ही अगली तिथि 23 सितंबर तय की गई थी।