यूपी: प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में टेनी को बरी करने के खिलाफ सरकार की अपील व वादी की निगरानी पर फैसला सुरक्षित

यूपी: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ लखीमपुर खीरी जिले के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में दाखिल राज्य सरकार की अपील और वादी की निगरानी याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले के वादी राजीव गुप्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ताओं व टेनी  के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कहा कि कोर्ट अपील व पुनरीक्षण (निगरानी) याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर रही है।

मामले के विचारण (ट्रायल) के बाद लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने टेनी व अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी। वादी ने भी बरी करने के फैसले को लेकर निगरानी याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। अब अदालत इन पर अपना निर्णय सुनाएगी।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में 22 साल के युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे।