मातृत्व अवकाश: केंद्र ने कहा-जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर महिला कर्मचारी 60 दिनों की छुट्टी की हकदार, सभी विभागों को आदेश जारी

मातृत्व अवकाश: जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा एक आदेश जारी किया गया, आदेश मे कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। इसमें कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

डीओपीटी ने कहा कि उसे कई संदर्भ/प्रश्न मिल रहे हैं जिसमें जन्म/मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में छुट्टी/मातृत्व अवकाश देने से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है। जन्म के तुरंत बाद मृत जन्म बच्चे या बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।

यदि किसी महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया है, तो जन्म/मृत्यु के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है।

विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और केवल अधिकृत अस्पताल में प्रसव के लिए स्वीकार्य होगा। डीओपीटी के आदेश में कहा गया है कि गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में आपातकालीन प्रसव के मामले में आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अधिकृत अस्पताल को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत सूचीबद्ध सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया गया है।