यातायात नियम: दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को लगाना होगा हेलमेट नहीं तो होगा चालान, पुलिस वालों को भी मानने होंगे यातायात नियम

नये नियम: सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया। नए नियमों के अनुसार, यदि दोपहिया वाहन चालक ने हेलमेट पहना हुआ है, तो भी उसे कुछ परिस्थितियों में जुर्माना भरना पड़ सकता है। दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट लगाना छह साल पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था, मगर अब सख्ती से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त हो रही है। सड़क पर लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र नए नियम लागू किए गए हैं। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि अगर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना है तो उसे जुर्माना भरना होगा। हेलमेट न पहनने पर एक हजार रुपये का चालाना कटता है।

यह सख्ती पुलिसवालों पर भी की गई है। अगर पुलिस कर्मियों ने यातायात नियम तोड़ा तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य होने के बावजूद दो पहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी इसका पालन नहीं कर रही है। इसका पालन सख्ती से कराया जाए। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर 11 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 में संशोधन करते हुए मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था।