अलपन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केन्द्र का नोटिस

आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें 2 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश को ना मानने के लिए यह नोटिस भेजा गया है. अलपन बंदोपाध्याय से कहा गया है कि वे तीन दिन के भीतर इस बात का लिखित में स्पष्टीकरण दें कि उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जाए.
रिपोर्ट

यह नोटिस 31 मई को रिटायर होने से महज कुछ घंटे पहले भेजा गया. उन्होंने तीन महीनें के कार्यकाल का विस्तार केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत होने के बावजूद इससे इनकार कर दिया.

31 मई को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने भी उन्हें पत्र भेजते हुए पूछा था कि 28 मई के आदेश का पालन करने के लिए कहा था, जिसमें उनसे दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के ऑफिस में आकर रिपोर्ट करने को कहा गया था.

गौरतलब है कि 1987 बैच के, पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय को साठ साल की उम्र पूरी होने के बाद सोमवार को सेवानिवृत्त होना था. लेकिन पिछले दिनों केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव के तौर पर तीन माह का सेवा विस्तार दिया गया था. अलपन बंदोपाध्याय के सोमवार को रिटायर होने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल सरकार और सीएम का सलाहकार नियुक्त करने का सोमवार को ऐलान किया.

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