महाराष्ट्र: मनी लॉन्ड्रिंग व भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मंत्री देशमुख की जमानत पर आज हो सकता है फैसला, ईडी मामले में मिल चुकी है बेल

अनिल देशमुख: मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर आज (21 अक्टूबर) फैसला आ सकता हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, यह मामला भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। मनी लांड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। दोनों मामलों में जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आ सकते हैं। देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी।

आपको बता दे कि सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार व मंत्री पद के दुरुपयोग के मामले की जांच कर रही है। 71 साल के देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 अक्तूबर को जमानत दे दी है। विशेष सीबीआई जज एसएच ग्वालानी ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली थी और उस पर आदेश सुरक्षित रखा था।

राकांपा नेता अनिल देशमुख को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। वे अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पिछले सप्ताह उन्हें कोरोनरी एंजियाग्राफी के लिए मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। मार्च 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने पुलिस को अधिकारियों को मुंबई की होटलों व बार से हर माह 100 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया था।