कोविड-19 संकट के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर एक बड़ी राहत दी है। उसने स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की फीस में 15 फीसदी की कटौती के साथ मासिक आधार पर फीस वसूलने का आदेश जारी किया। उदाहरण के लिए, यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्कूल का मासिक शुल्क 3,000 रुपये है, तो स्कूल 15 प्रतिशत की कटौती के बाद प्रति माह 2,550 रुपये प्रति माह स्कूल शुल्क लेने के हकदार हैं। यदि स्कूल ने ऊपर बताए गए निर्देश से अधिक शुल्क जमा किया है, तो उसे माता-पिता को वापस कर दिया जाएगा या बाद के महीने के शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

उच्च न्यायालय द्वारा निजी स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है। दिल्ली सरकार का यह आदेश उन सभी 460 निजी स्कूलों के लिए है, जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 में जारी किये गये फीस संबंधी निर्देश का पालन करेंगे।

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