लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी थी। शीर्ष कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश निरस्त होने के बाद प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र को दी गई एक सप्ताह का समय 25 अप्रैल सोमवार को समाप्त हो रही है। तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद आशीष मिश्र अब 25 अप्रैल को जिला अदालत में आत्म समर्पण करेगा।
इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 22 अप्रैल को समय पूर्व ही आशीष मिश्र कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, लेकिन शुक्रवार की शाम तक भी आशीष मिश्र मोनू हाजिर नहीं हुआ।इसके बाद उनके अधिवक्ताओं ने बताया की 25 अप्रैल को आशीष मिश्र मोनू सिविल कोर्ट मे उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करेगा। उसके बाद 26 अप्रैल को जिला अदालत में आशीष मिश्र पर आरोप तय करने को लेकर सुनवाई है।