इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल को मस्जिद का एएसआई से सर्वे कराने का फैसला दिया था. यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दाखिल की गई थी. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहले से मामले पर फैसला सुरक्षित होने का हवाला दिया गया.
बता दें कि हाईकोर्ट का रिजर्व फैसला आने तक एएसआई जांच आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी. याचिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया गया था. मंदिर पक्ष के मुताबिक 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया गया. वास्तविकता जानने के लिए ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की कोर्ट से मांग की गई.
