महंत नरेंद्र गिरि केस : अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले के आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। CBI की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया था। ऑनलाइन दाखिल जवाब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया था।

इस वजह से कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आनंद गिरि के वकीलों से सीबीआई के इस जवाब का जवाब (री-ज्वाइंडर) दाखिल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को करेगी। आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत ने महंत आनंद गिरि की जमानत पहले ही खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ आनंद गिरि ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।

आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत ने महंत आनंद गिरि की जमानत पहले ही खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ आनंद गिरि ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।

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