यूपी: उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर छह माह के लिये रोक लगा दिया है l यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों व संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने पर छह महीने की रोक लगा दी है। इसके दायरे में वो संस्थाएं भी आएंगी जो कि सरकारी सहायता प्राप्त हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश त्रिवेदी ने आदेश जारी कर दिया है।
कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने एक बयान में कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर और छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया हैl
सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के तहत किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है l