Maharajganj

महाराजगंज: मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित मीट शॉप के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, 10 का कटा चालान।

महराजगंज: 01 जनवरी 2022 आज मानकों के विपरीत मांस की बिक्री करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की गयी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने जनपद के विभिन्न हिस्सों में मांस बिक्री की दुकानों का निरीक्षण किया और अवैध रूप से संचालित व अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में माँस की बिक्री कर रहे दस मीट शॉप का चालान काटते हुए, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि 10 मांस विक्रेताओं के विरुद्ध बिना लाइसेंस व अस्वास्थ्यकर दशा में मांस की बिक्री के अभियोग में खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 2006 की धारा 26(2)(5) व 56(58), खाद्य सुरक्षा मानक नियमावली, अनुज्ञप्ति व पंजीयन-2011 के नियम 212 (1) व 5 और परिशिष्ट-4 भाग 5(ख) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित सभी मांस विक्रेताओं से अपील की जाती है कि वे मांस बिक्री हेतु सभी आवश्यक नियमों का पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

जनपद में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गयी कार्यवाही के संदर्भ में पशु अधिकार कार्यकर्ता व अहिंसा फेलोशिप की सदस्य श्रीमती सुरभि त्रिपाठी न कहा कि हमें नव वर्ष की शुरुआत पशु-पक्षियों को पीड़ा देने या उन्हें मारकर खाने के बजाय दया, प्रेम व करुणा जैसे मूल्यों के साथ करनी चाहिए। आज मीट शॉप पर लोगों की भीड़ न सिर्फ कोरोना की तीसरी लहर की दृष्टि से खतरनाक है, बल्कि पशु-पक्षियों व पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता को भी दिखाता है। मेरी लोगों से अपील है कि वर्ष 2022 में लोग पशु-पक्षियों व पर्यावरण के प्रति ज्यादा सवेंदनशीलता का परिचय दें।

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