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हिजाब विवाद: हिजाब विवाद थमता नजर नहीं आ रहा, कर्नाटक हिजाब विवाद की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुई तैयार

हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट से हिजाब विवाद से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।

इस मामले में अगले सप्ताह किसी भी दिन सुनवाई हो सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर किया कि मामले बहुत पहले दायर किए गए थे लेकिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने बाकी थे।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट मुस्लिम छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि, स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा बड़ा दी गई है।

लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसे लेकर देश के कई हिस्सों में काफी प्रदर्शन हुए थे।

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