महराजगंज: महराजगंज 22 दिसम्बर 2021, आज मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्री अरविंद गिरि अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद महराजगंज के मीटिंग हाल में एस०सी०पी०ए० की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मांस व मछली विक्रेताओं के साथ पशु क्रूरता रोकने व इस संदर्भ में नियमों का पालन हेतु 10 बिन्दुओ पर चर्चा की गयी।
बैठक में निजी सदस्य के रूप में प्रतिभाग करते हुए पशु अधिकार कार्यकर्ता व अहिंसा फेलोशिप की सदस्य श्रीमती सुरभि त्रिपाठी ने कहा कि सभी मांस विक्रेता नियमों का पालन करें और अपनी दुकानों का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। उन्होंने विगत दिनों पशुओं विशेष तौर पर मुर्गों के क्रूरतापूर्ण परिवहन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ पशु-पक्षियों को अपार पीड़ा से गुजरना पड़ता है बल्कि खाने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्होंने सभी सभी मांस विक्रेताओं से सभी 10 बिंदुओं का पालन करने आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनन इन बिंदुओं का पालन नही करने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है।
10 बिन्दुओ में दुकान में पशु के खाने पीने की सुविधा, कटे हुए बकरे या मुर्गी को एक दुसरे के सामने न टांगें और न काटे, मांस को ढक कर रखे, मौसम को देखते हुए धूप, सर्दी, बरसात के समय मांस खुले में न रखे। गर्भवती या बीमार पशु का वध न किया जाय, किसी भी बकरे या मुर्गी को तीन माह के अन्दर न काटें, मांस-मछली की दुकान धार्मिक स्थल के आस पास न हो। मांस मछली की दुकान से निकला हुआ खुनयुक्त पानी नदी, नाले या रास्ते पर नही बहना चाहिए। इससे संबंधित एक-एक प्रपत्र भी सभी दुकानदारो में वितरित किया गया, जिससे सभी दुकानदार संज्ञानित हो सके।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने मांस-मछली विक्रेताओं को एक जनवरी 2022 तक का समय देते हुए निर्देशित किया है कि सभी लोग अपनी व्यवस्थाओ को सुदृढ़ कर लें,जिससे आगे किसी प्रकार की लापरवाही व अव्यवस्था न फैले।
बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द गिरी द्वारा बताया गया कि बकरे व मुर्गी परिवहन करते हुए एक साथ मोटर साईकिल पर न लाये उसके लिए पिजडा या बाक्स का प्रयोग करें। जिससे पशु बीमार न पड़े। बीमार पशु का वध न करें। उसके स्वास्थ्य का समय-समय पर जांच कराएं, बीमार बकरे व पक्षी से बीमारियां भी फैलती है। नियमों का पालन अवश्य करें।
आलोक सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा सभी मास मछली विक्रेताओं को सर्तक किया गया कि सभी मांस-मछली बिक्री का लाईसेंस समयानुसार अवश्य बनावा लें, अन्यथा जाच में लाईसेंस नही पाये जाने पर 50 हजार की जुर्माना वसूल किया जायेगा। कोई दुकानदार रोड या अन्य बाजार में दुकान न लगाये।
ब्रजेन्द्र शर्मा अभिहित अधिकारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक की सेफ्टी जरुरी है। मांस व मछली की दूकान में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय। मांस को सुखे कपड़े से ढक कर रखे जिससे बैक्टीरिया व मक्खी से उत्पन्न होने वाले बिमारी उत्पन्न न हो।
बैठक में अमित कुमार पाण्डेय खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अभिषेक पाण्डेय इंस्पेक्टर नगर पुलिस चौकी, सभी मांस व मछली विक्रेता उपस्थित रहे।
