Uttar Pradesh

घर से 32 मीटर दूर कटा मिला के बिल उपभोक्ता के ऊपर लाखों का जुर्माना व्यापारी नेता ने कहा गलत है

लोकेसन रायबरेली
संदीप कुमार मिश्रा


घर से 32 मीटर दूर कटा मिला के बिल उपभोक्ता के ऊपर लाखों का जुर्माना व्यापारी नेता ने कहा गलत है


बिजली विभाग के अधिकारियों के चंगुल में जो फंस गया उसे सिर्फ या तो ऑफिस के चक्कर लगाने हैं या फिर न्यायालय के ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें बिजली विभाग ने छापा मारकर एक ऐसे उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया इसका केबिल खंबे के पास कटा मिला जिस पर उपभोक्ता पर तीन लाख पचास हजार का जुर्माना हो गया व्यापारी नेता ने इस पर अपनी आपत्ति जताई ।


मामला कहारों के अड्डे का है यहां के रहने वाले अली मियां की पत्नी के नाम बिजली का कनेक्शन है कटिया धारकों के खिलाफ बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापा मारा इसी दौरान अधिकारियों ने अली मियां के घर की चेकिंग भी कर डाली विभाग को मीटर तक आने वाले तार कटा मिला। जिस पर विभाग ने कनेक्शन काट दिया।

जबकि उपभोक्ता अली मियां का कहना है कि तार घर से 32 मीटर की दूरी पर कटा था । उसके बीच करीब 4 घर और मार्केट पड़ती हैं । ऐसे में बीच में तार किसने काटा वह उपभोक्ता को क्या पता ? लेकिन विभाग का कहना है कि तार कनेक्शन धारक का कटा है इसलिए जिम्मेदार भी वही हैं ।

इस मामले में व्यापारी नेता आशीष द्विवेदी ने व्यापार बंधुओं की बैठक में वीडियो से बात रखी उन्होंने कहा कि घर से दूर 32 मीटर पर खंबे के पास अगर तार कटा है तो उसमें उपभोक्ता की क्या गलती है । ऐसे ही आप की तरफ से लाखों रुपए का जुर्माना लगाना गलत है।
बैठक में मौजूद बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ने व्यापारी नेता की इस आपत्ति पर न्यायालय जाने की सलाह दे डाली। इस मामले में व्यापारी नेता आशीष द्विवेदी ने कहा है कि अगर अधिकारियों से जांच कराने की मांग कर रहे हैं।

बाइट अली मियां
उपभोक्ता

बाइट आशीष द्विवेदी
व्यापारी नेता

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