आगरा मेट्रो: उत्तर प्रदेश के ताजनगरी में 29 किमी मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। इसकी जद में 10 से अधिक स्मारक आएंगे। इनमें कई स्मारक संरक्षित हैं। जिनकी 500 मीटर परिधि में निर्माण प्रतिबंधित है। जबकि अन्य स्मारकों के लिए 100 मीटर की परिधि तय की गई है। इनके आसपास निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अनुमति जरूरी है।
आगरा किला, जामा मस्जिद और देहली गेट संरक्षित स्मारक के पास से मेट्रो कॉरिडोर गुजारने की अनुमति राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से मिल गई है। इन तीनों स्मारकों की 100 मीटर परिधि से बाहर निर्माण होगा।
कमिश्नर और निगरानी समिति अध्यक्ष अमित गुप्ता ने मेट्रो व अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि प्रोजेक्ट के दौरान स्मारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी प्रतिबंधित परिधि से बाहर हैं। उन्होंने निर्माण के दौरान पर्यावरण मानकों का पूर्ण पालन कराने के आदेश दिए हैं। बैठक में मेट्रो निदेशक कार्य संजय मिश्रा व हैदराबाद से आई स्मारक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में मौजूद रहे।
