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दिल्ली: दिल्ली में 31 अगस्त के बाद नहीं खुलेगी निजी शराब की दुकान, मौजूदा आबकारी नीति की जगह पुरानी नीति लागू करने का काउंटडाउन शुरू

दिल्ली: दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत खुलने वाली शराब की प्राइवेट दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया। मौजूदा आबकारी नीति की जगह पुरानी नीति लागू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 31 अगस्त के बाद एक भी निजी दुकान दिल्ली में नहीं खुलेगी।

लिहाजा, सरकार ने भी इसकी कवायद तेज कर दी है, ताकि शराब की किल्लत न हो और कानून व्यवस्था में भी किसी तरह का व्यवधान न पड़े। इसे लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है, जिसमें सरकार के चार निगम मिलकर 1 सितंबर से 500 शराब की दुकानों खोलेंगे।हालांकि, इन दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।

आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार की उप समिति की बृहस्पतिवार को बैठक हुई। इसके बाद चार निगमों जिसमें डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी, सीसीडब्ल्यूएस और डीएससीएससी को 31 दिसंबर तक 700 शराब की दुकान खोलने की बात कहते हुए रिपोर्ट पेश की गई। इससे पहले 31 अगस्त तक 500 शराब की दुकान खोलने का लक्ष्य दिया गया। इनमें उच्च स्तर की शराब बिक्री के लिए प्रत्येक निगम को 5-3 प्रीमियम वेंड भी खुलेगा।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1-9 जोन में डीटीटीडीसी, जोन 10-18 डीएसआईआईडीसी, जोन 19-24 सीसीडब्ल्यूएस, और जोन 25-30 में डीएससीएससी कुल 700 शराब की दुकानें खोलेंगी। इसके अलावा एयरपोर्ट जोन में शराब की दुकान खोलने की जिम्मेदारी डीटीटीडीसी की होगी। डीएसआईआईडीसी दिल्ली कैंट और एनडीएमसी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलेंगी। 31 अगस्त को समाप्त होने वाली मौजूदा आबकारी नीति के तहत सभी दुकानें बंद हो जाएंगी।

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