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राजस्थान में नियम लागू, पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश

राजस्थान कोविड टीकाकरण अभियान के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए और इसे रोकने के लिए गहलोत सरकार ने शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जो की बहुत जरूरी था, इसमें कहा गया है कि 28 जून यानी सोमवार से कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज ले चुके लोग ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश कर सकेंगे। ये फरमान हर राज्य मे लागू होने चाहिए , जिससे टिकाकरण मे तेजी आ सके l
दिशानिर्देशों के मुताबिक, चालक व परिचालकों को वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक मिल जाने के बाद ही शहर में मिनी बसों का संचालन करने की अनुमति होगी। सोमवार से शनिवार के बीच निजी वाहनों को सुबह 5 से रात 8 बजे तक यातायात की अनुमति होगी l उसके बाद नही संचालन कर सकते हैं l

गहलोत सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब राज्य में सरकारी कार्यालय शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं जिन व्यावसायिक  प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है, वे अतिरिक्त तीन घंटे और तक खोल सकते हैं। धार्मिक स्थल भी सशर्त खुलेंगे, जबकि विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैरिज पैलेस कुछ नियमो के साथ 1 जुलाई से खुल सकते हैं।

दिशानिर्देशों के मुताबिक, जिन सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 25 से कम है, वहां पूरे स्टाफ को आने की इजाजत होगी, जबकि जिन कार्यालयों में कर्मियों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, वहां 50 प्रतिशत कर्मियों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा जिन कार्यालयों में 60 फीसदी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है यानी वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, वहां 100 फीसदी कर्मियों को आने की अनुमति दी गई है। नए नियमों के तहत कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 

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