दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA की आरोपी नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा और देवांगना कालिता को जमातन दे दी है. हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस ए जे भमभानी ने की. नताशा नरवाल और कलिता को मई 2020 में नागरिकता अधिनियम के विरोध में उस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

पिछले साल 15 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों ने 4 पब्लिक बसों और 2 पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया था. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति ए जे भाम्भनी की पीठ ने मार्च महीने में इकबाल तन्हा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इकबाल तन्हा ने निचली अदालत के 26 अक्तूबर 2020 के उस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने तन्हा को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

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