आरबीआई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उत्तर प्रदेश के दो सहकारी बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत की गई है l बैंकों की वित्तीय हालत खराब होने के बाद रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया l अब इन बैंकों से एक लिमिट में ही पैसा निकाला जा सकेगा l जब तक रिजर्व बैंक अगला कोई आदेश नहीं देता, तब तक ग्राहकों के पूरे पैसे निकालने पर रोक रहेगीl
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के जिन दो सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है वह लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक और शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर है, इनकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए छह महीने तक पाबंदियां लगाई हैं।
1* लखनऊ शहरी को-ऑपरेटिव बैंक: 30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे खाते से।
2* शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लि. सीतापुर : 50,000 रुपये की सीमा।
3* दोनों बैंक आरबीआई की मंजूरी के बिना न कर्ज दे पाएंगे और न ही कोई निवेश कर पाएंगे।
4* संपत्ति बेचने-खरीदने पर रोक। खातों में नहीं जमा कर सकेंगे राशि।