Maharajganj

भिटौली थाना पर पीस कमेटी की बैठक कर नये कानून नियम के बारे मे दी गई जानकारी, किया गया जागरूक

महराजगंज: भिटौली थाना पर पीस कमेटी की बैठक कर नये कानून नियम के बारे मे दी गई जानकारी जागरूक किया गया भारत सरकार के नये कानून नियम के बारे में जानकारी को लेकर  भिटौली थानाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने भिटौली थाना परिसर पर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक कर एक जुलाई से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम संबंधी नये कानून के बारे मे जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस नये कानून से सभी वर्ग को लाभ मिलेगा तथा महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता मिलेगी। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामलों में जांच दो माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है।

नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। नाबलिक बच्चो को वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन सीज होगा।

फारेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित कराया जाएगा आपराधिक कानून-2023 का विवरण पर एक पाकेट बुक प्रकाशित कर किया जायगा जिसमें कानूनों का तुलनात्मक विवरण होगा। नए कानून में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से गवाही कराने के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे।

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