शराबबंदी कानून: पिछले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार को फटकार भी लगाई थी। पर बिहार में शराब पीने वालों को नीतीश कुमार सरकार ने थोड़ी राहत दी है l बिहार विधानसभा में बुधवार को मद्य निषेद और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है l शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार सरकार लगातार आलोचना झेल रही थी l संशोधित कानून के तहत पहली बार अपराध करते पकड़े जाने पर जुर्माना दे कर बाद मजिस्ट्रेट से जमानत मिल सकती है l अगर अपराधी जुर्माना जमा नहीं करता तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है l हालांकि अभी तक जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है l
बिहार में शराबबंदी कानून में एक नए संशोधन में यह निर्णय लिया गया कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को जुर्माना भरने के बाद रिहा किया जाएगा। बता दें कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र में पारित किए गए संशोधन में जुर्माने की राशि का विवरण नहीं दिया गया था लेकिन बीते सोमवार को राज्य कैबिनेट ने जुर्माने की नई राशि को मंजूरी दे दी।
राज्य में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार 2,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच जुर्माना लेकर रिहा किया जाएगा। इससे पहले, 2018 में किए गए एक संशोधन के अनुसार, पहली बार अपराधियों के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना था। वहीं, यदि पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो उसे एक माह की कैद हो सकती है।
शराबबंदी कानून में प्रमुख बदलाव
अब शराब पीते पकड़े गए तो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास से जमानत
बार-बार अपराध पर अतिरिक्त जुर्माना या जेल या दोनों
शराब बरादमगी वाले स्थल को एएसआई भी सील कर सकेंगे
जब्त वाहन जुर्माना देकर छूट सकेंगे, डीएम को मिला अधिकार
बरामदगी स्थल पर ही नष्ट हो सकेगी जब्त शराब
