बॉम्बे हाईकोर्ट : ट्रेन से रोजाना हजारों की संख्या में लोग सफर करते हैं। ऐसे में अगर भीड़ के चलते कोई ट्रेन में चढ़ते समय गिर जाता है और घायल हो जाता है या ट्रेन से गिरने पर उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की घटनाओं में रेलवे को मुआवजा देने होगा।
जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम रेलवे को 75 साल के नितिन हुंडीवाला को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेल से चढ़ते या उतरते वक्त हादसे के शिकार होनेवाले यात्रियों को रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के उद्देश्य से होने वाले ऐसे हादसे में भी यात्री मुआवजे का हकदार है और रेलवे इसे खुद को जबरन घायल करने की कोशिश के आधार पर मुआवजे से इनकार नहीं कर सकता।
