National

BREAKING NEWS: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गिराए जाएंगे सुपरटेक के दो 40 मंजिला टावर

सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से रियल्टी कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टॉवर-16 और 17 को अवैध ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोनों अवैध टॉवर्स को गिराने का आदेश दिया. सुपरटेक के ये दोनों ही टॉवर 40-40 मंजिला हैं और दोनों टॉवर्स में 1-1 हजार फ्लैट्स हैं.

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को ट्विन टॉवर्स को अपने खर्चे पर तीन महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने खरीददारों को दो महीने में ब्याज समेत पैसे वापस करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपटेक की मिलीभगत से बने थे.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top