हनुमान चालीसा विवाद: महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जेल भेजा जा चुका है। मुंबई में शिवसेना प्रमुख व महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के निज निवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार नवनीत व रवि राणा दंपती की जमानत पर सुनवाई टल गई थी।
राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा की जमानत को लेकर मुंबई कोर्ट की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों-पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं।
शनिवार को इस मामले में दोनों की जमानत पर सुनवाई हुई। पहले कहा जा रहा था कि आज ही उनकी जमानत पर फैसला हो सकता है, लेकिन अब कोर्ट इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। अब संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को उनकी जमानत पर फैसला आ सकता है।
सुनवाई के दौरान नवनीत राणा के वकील आबाद पोंडा ने और एसपीपी प्रदीप घरात और खार पुलिस थाने की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने पक्ष रखा। विधायक रवि और सांसद नवनीत राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आबाद पोंडा ने अदालत के समक्ष कहा कि सीजेआई एनवी रमना ने सरकार को यह तय करने के लिए समय दिया है कि क्या धारा 124 ए यानी देशद्रोह को दुरुपयोग के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 5 मई से सुनवाई करेगा।