केन्द्र सरकार द्वारा कृषि सुधारों के लिए बनाए गए तीन कानूनों को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई, जब राष्ट्रपति ने इन्हें मंजूरी दे दी। इससे अब किसान समझौता विधेयक के तहत मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 2020 निरस्त हो गए हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में, उप-धारा भी हट गई है।
बता दें कि सोमवार को तीन कृषि कानूनों को रद्द करने से जुड़े विधेयक कृषि कानून निरसन अधिनियम, 2021 को संसद की मंजूरी मिल गई थी।विधेयक के कारण और लक्ष्य में कृषि मंत्री ने कहा था कि किसानों के एक समूह को सरकार इन विधेयकों के खिलाफ आंदोलनरत था, जिसे सरकार ने समझाने का प्रयास किया। आखिरकार आजादी के अमृत महोत्सव पर समय की आवश्यकता थी कि समावेशी विकास के साथ सबको साथ लिया जाए। ऐसे में नए कानूनों को सरकार ने वापस लिया।