पीएनबी घोटाला मामले का आरोपी और फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी बच जाएगा या उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा, आज डोमिनिका कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो जाएगा।

सुनवाई के दौरान भारत की ओर से तर्क रखा जाएगा कि मेहुल चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है और उसकी भारत की नागरिकता अभी खत्म नहीं हुई है लिहाजा उसे भारत को सौंपा जाए।

एंटीगुवा की नागरिकता हासिल करने के बावजूद अभी भी मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है।

चोकसी ने अपना भारतीय पासपोर्ट भी सरेंडर नही किया है, लिहाजा डोमिनिका से उसे भारत डिपोर्ट कर दिया जाए। ये सारी कोशिशें भारतीय जांच एजेंसियां करेंगी।

चोकसी के वकीलों ने इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर कर रखी है। इसी वजह से अदालत ने पिछली सुनवाई में उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी थी।

हालांकि चोकसी के भगोड़े होने की पुष्टि के लिए भारत सरकार ने दस्तावेज भेजे हैं। गौरतलब है कि चोकसी हाल ही में एंटीगुआ और बारबूडा से फरार हो गया था और उसके खिलाफ इंटरपोल के ‘‘येलो नोटिस’’ के मद्देनजर पड़ोसी डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था।

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