India

BREAKING NEWS: अब 30 नवंबर तक राजधानी में वाहनों के दस्तावेज रहेंगे वैध, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट की बुकिंग एक महीने बाद मिल रही

दिल्ली : दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन संबंधी दस्तावेजों ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।  इसकी अवधि पहले 30 सितंबर तक ही थी पर बढ़ते आवेदन को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे आवेदकों को अब अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इससे लाखों की संख्या में आवेदकों को राहत मिलेगी।

दस्तावेजों की वैधता बढ़ाए जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लाइसेंस के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए समय अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कोरोना काल में सेवाएं प्रभावित होने की वजह से पहले भी आवेदकों को राहत दी गई थी। इस बार परिवहन विभाग ने एक फरवरी 2020 से 30 सितंबर के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण से संबंधित दूसरे दस्तावेज अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए गए हैं।

परिवहन विभाग की सेवाएं फेसलेस किए जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आवेदकों की संख्या अधिक होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट की बुकिंग एक महीने बाद मिल रही है। इससे आवेदकों को दफ्तर नहीं जाना होगा, लेकिन दस्तावेजों के तैयार होने तक इंतजार करना होगा।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top