पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा रंजीत सिंह हत्या मामले में आज यानी मंगलवार को सजा का ऐलान नहीं किया गया. सीबीआई कोर्ट ने मामले में 18 अक्टूबर के लिए यह सुरक्षित रखा है. गौरतलब है कि विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को राम रहीम और चार अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में IPC की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया था. अदालत की ओर 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया जाना था.
सजा के ऐलान के मद्देनजर पंचकूला के पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने जिले में धारा 144 लागू की गई थी. जान व माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी. गौरतलब है कि डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रणजीत सिंह के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे. इसके बाद 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी.
