मिठौरा प्रभारी मणिकांत द्विवेदी की रिपोर्ट
सिंदुरिया
सिंदुरिया: विकास खण्ड मिठौरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत लेदवां में ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर नियम विरुद्ध कदम उठाते हुए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है । ऐसी दशा में यहाँ के ग्रामीणों ने एसडीएम सदर को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की माँग किया है ।
ग्राम पंचायत लेदवां के ग्रामीणों ने एसडीएम को दिये गये अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय लेदवां की भूमि पर पूर्व प्रधान द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था । जिसकी सूचना दिये जाने के उपरान्त आप द्वारा 10 सितम्बर 2020 को निर्माण कार्य रोकने हेतु आप द्वारा आदेश पारित किया गया था । इसमें बाद पूर्व प्रधान द्वारा कार्य रोक दिया गया । किन्तु अब वर्तमान प्रधान तथा सेक्रेटरी पुनः सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं । जिससे आपके तथा अपर जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना हो रही है । हम ग्रामीणों द्वारा मना किये जाने पर प्रधान तथा सेक्रेटरी द्वारा कहा जा रहा है कि हम निर्माण कार्य करायेंगे , आप लोग जहाँ जाना हो जाइए l
ग्रामीणों ने अपने शिकायती पत्र में आगे लिखा है कि इस सन्दर्भ में एक मूल वाद भी मा. न्यायालय में लम्बित है । जिसका वाद संख्या 425 / 2020 है तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा 24 जुलाई 2021 को कार्य पर पर रोक लगाने का निर्देश पारित किया गया । जिसका पत्रांक संख्या – 243 / आसुलि – 2020 – 21 दिनाँक 23 जून 2021 को
पारित किया । जिसकी कापी शिकायतकर्ता को डाक द्वारा भेजा गया ।
इसमें हल्का लेखपाल व कानूनगो की रिपोर्ट भी लग चुकी है कि यह सामुदायिक शौचालय प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर बन रहा है । साथ ही आप द्वारा भी मौके का निरीक्षण करके मौखिक एवं लिखित रूप से भी इस पर रोक लगाने का आदेश दिया जा चुका है । इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी द्वारा सभी आदेशों को ताख पर रख कर जबरिया तरीके से प्राथमिक विद्यालय लेदवां की भूमि पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है ।
ऐसे में ग्राम पंचायत लेदवां के ग्रामीणों ने एसडीएम सदर से तत्काल इस पर रोक लगाने की माँग किया है । माँग करने वालों में पूरन अग्रहरी , पियारे , लालबहादुर साहनी , बीरबल यादव , गौरीशंकर गुप्ता , सीताराम भारती , अनिरुद्ध साहनी , जौवाद , घूरे , सुकई गुप्ता , नन्दकिशोर गुप्ता , गौतम अग्रहरी , कोदई , छेदी आदि के नाम शामिल हैं ।
इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी के.बी. वर्मा ने कहा कि यदि प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो यह नियम विरुद्ध है और इस मामले में यदि उच्चाधिकारी द्वारा रोक लगायी जा चुकी है तथा इसके बाद भी ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी द्वारा कार्य कराया जा रहा है तो इसे उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना मानी जायेगी । ऐसे में संबंधित ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के विरुद्ध जांच करके कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
