आर्यन खान बेल: बॉम्बे हाईकोर्ट में किंग शाहरुख खान ने अपने बेटे को जमानत दिलवाने के लिए दिग्गज वकीलों की पूरी की पूरी फौज उतार दी थी। आख़िरकार आज मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है। जैसा कि आर्यन को 3 अक्टूबर को ड्रग्स रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसकी तुरंत रिहाई नहीं हो सकेगी। निचली अदालत से उसकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी थी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के वकील अभय बापट बताते हैं कि स्थापित प्रक्रिया यह है कि कोर्ट से जमानत मिलने पर जमानतदार सामने आते हैं। मुचलके की राशि कोर्ट में जमा करनी होती है। यह राशि जमा होने के बाद कोर्ट से आदेश आता है। इस आदेश की एक सर्टिफाइड कॉपी जेल में पहुंचाई जाती है, जहां आरोप न्यायिक हिरासत में बंद होता है। अगर शाम के रोल कॉल से पहले यानी 6 बजे से पहले आदेश की कॉपी जेल पहुंच जाती है तो उसी दिन जेल से आरोपी बाहर आ जाता है। अगर देर हो गई है तो आरोपी अगले दिन जेल से बाहर निकल पाता है।
आर्यन के केस में कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, पर आदेश जारी नहीं हुआ है। यह साफ नहीं है कि मुचलके की राशि या बेल बॉन्ड कितने का है। आदेश में यह बात सामने आएगी और उसके बाद जमानतदार को सामने आना होगा। बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा करना होगा। यह प्रक्रिया होने के बाद सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, जिसे जेल में दिखाना होगा। अगर शाम तक आदेश की कॉपी जेल पहुंच गई तो कल ही आर्यन रिहा हो जाएगा, वरना शनिवार को ही वह रिहा हो सकेगा।
