नए दिशानिर्देश: देश में आज यानी सोमवार से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए बनाए गए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की दर धीरे-धीरे कम हो रहा है। हालांकि, सरकार तीसरी लहर की आशंका को लेकर अभी भी सतर्क है। ऐसे में अब भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दिखानी होगी। हालांकि, जो नागरिक वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, उन्हें अनिवार्य होम क्वारंटीन से राहत मिलेगी।
सोमवार से लागू हो रहे नए नियम के तहत आंशिक रूप से या फिर वैक्सीन का एक डोज लिए विदेशी नागरिकों को अनिवार्य होम क्वारंटीन का पालन करना होगा। नियम के तहत ऐसे नागरिकों के एयरपोर्ट पहुंचते ही उनकी कोरोना जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें सात दिन का अनिवार्य होम क्वारंटीन का पालन करना होगा। आठवें दिन उन्हें दोबारा टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी उन्हें सात दिन का दोबारा क्वारंटीन का पालन करना होगा, इसके बाद ही उन्हें राहत मिल सकेगी। नए दिशानिर्देश के तहत भारत सिर्फ उन विदेशी नागरिकों को क्वारंटीन नहीं करेगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अनुमोदित वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं ऐसे नागरिकों को आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे पहले की होनी चाहिए।
इन देशों की जारी की गई सूची
भारत सरकार की ओर से उन देशों की सूची भी जारी की गई थी, जिन्हें इन जरूरी नियमों का पालन करना होगा। इन देशों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाम्बे शामिल है। भारत ने इन देशों को खतरे वाले देशों की सूची में रखा गया है।
