Uttar Pradesh

यूपी: शराब को लेकर आबकारी मंत्री का निर्देश, 21 वर्ष से कम उम्र वालों को नही मिलेगी शराब, ओवररेटिंग, तस्करी पर हो कार्रवाई

यूपी: उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शराब के कारण समाज में बढ़ रही गलत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सख्त निर्देश जारी किया हैं। आबकारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश के बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं परोसने का आदेश दिया है। मंत्री नितिन अग्रवाल ने आदेश दिया है कि इस नीति का सख्ती से पालन किया जाए और लगातार निगरानी भी रखी जाए।

बता दें कि गन्ना संस्थान में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने क्लबों और बार की लगातार चेकिंग करने को कहा। वहीं जिन शराब की दुकानों पर बैठकर पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां खुले में मदिरा का सेवन नहीं होने देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद मदिरालय एवं बार नही खुलने चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाए।

आबकारी मंत्री ने कहा कि देशी मदिरा टेट्रा पैक में ही उपलब्ध हो। मिलावट की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सभी दुकानों पर पॉश मशीनों के संचालन और मशीन द्वारा स्कैनिंग करते हुए मदिरा की बिक्री हो। अन्य प्रदेशों से शराब की तस्करी नहीं होनी चाहिए। ओवररेटिंग करने वाले दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाये।

उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष जून माह तक 11,783.76 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने जून तक अधिक राजस्व प्राप्त करने वाले अयोध्या, मिर्जापुर तथा प्रयागराज प्रभार के अधिकारियों की सराहना की। वहीं न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाले गोरखपुर, झांसी तथा बांदा प्रभार के अधिकारियों को चेतावनी दी।

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