Uttar Pradesh

गोरखनाथ मंदिर में हमला: मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल, लखनऊ ट्रांसफर हुआ केस, उस पर लगा यूएपीए

गोरखनाथ मंदिर में हमला: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले मे स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में गत रविवार को हमला करने वाले मुर्तजा की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को शनिवार को एटीएस की टीम ने गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। शनिवार दोपहर मुर्तजा का रिमांड खत्म हो रहा था।

मुर्तजा अब्बासी पर एटीएस ने शिकंजा कसते हुए मुकदमे में यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) बढ़ा दिया है। अभियोजन पक्ष की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने मुर्तजा के मुकदमे को एटीएस कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित करने के साथ ही 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

वहीं, मुर्तजा के मां-बाप, नौकर सहित आठ लोगों को हिरासत में लेने की चर्चा रही, जिसका एटीएस ने इसका खंडन किया है। जानकारी के मुताबिक, मुर्तजा अब्बासी ने तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। गोरखनाथ थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही चार अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा गया था।

पुलिस को पूछताछ के लिए 11 अप्रैल तक मुर्तजा रिमांड पर मिला था। इस बीच पांच अप्रैल को एटीएस को केस ट्रांसफर हो गया और मुर्तजा एटीएस की कस्टडी में आ गया। 11 अप्रैल को एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया और रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने मुर्तजा का रिमांड पांच दिन के लिए बढ़ा दिया। इस तरह एटीएस को मुर्तजा 16 अप्रैल तक रिमांड पर मिला था। दो दिन तक एटीएस ने मुर्तजा से गोरखपुर में पूछताछ की और बुधवार रात लखनऊ ले गई। अब मुर्तजा को शनिवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया है।
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