Uttar Pradesh

ज्ञानवापी मामला: सबकी निगाहें टिकी जिला अदालत पर क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी मामले में आज होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मामला: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थिति ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यानी जिला जज की अदालत में सुनवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस मामले में अदालत को आठ सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

ज्ञानवापी परिसर में मां शृंगार गौरी के दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सोमवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर पहले सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाने वाली मस्जिद पक्ष की दाखिल अर्जी पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का जिला जज को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को सुनवाई करते हुए मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत से जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिला जल की अदालत को ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई आठ हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया है।

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