इलाहाबाद हाईकोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश में दरोगा व अन्य पुलिस की भर्ती में आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयु में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर आठ नवंबर 2021 को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
याचिकाओं में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग (बयान) दिया था कि वह प्रत्येक वर्ष पुलिस विभाग में भर्ती जारी रखेगी। याचिकाओं मे कहा गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने बयान से वादे से मुकर गयी है और कई साल से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हुई है।
याचिकाओं में कहा गया है कि यदि प्रत्येक वर्ष भर्ती होती तो याचीगण ओवरएज न होते। चूंकि सरकार ने भर्ती नहीं निकाली है, इस कारण वे आयु में छूट पाने के हकदार हैं। याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
