Uttar Pradesh

लखीमपुर हिंसा: आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई पूरी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया

लखीमपुर हिंसा: बीते तीन अक्तूबर को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले साल गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई पूरी हो गई है।

अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की तरफ से पहुंचे महाधिवक्ता पीके शाही ने आरोपी मिश्रा को जमानत का विरोध किया है। न्यायालय ने मामले की पूरी केस डायरी राज्य सरकार के अधिवक्ता से तलब की है। आरोपी आशीष मिश्र के वकील ने न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ के समक्ष विस्तार से दलीलें पेश कीं।

इससे पहले 11 जनवरी को न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आरोपी के वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 18 जनवरी को सुनिश्चित की थी। आरोपी की जमानत पहले ही सत्र अदालत से खारिज हो चुकी है। इसके बाद उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है।

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