हिजाब विवाद: मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला सुना दिया। हिजाब विवाद पर कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।
हिजाब विवाद फैसले के बाद भी यह विवाद थमने के आसार नहीं दिख रहे है। इसी क्रम में कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह होली के बाद इस मामले में सुनवाई की तारीख तय करेगा।
इसी के साथ कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। हेगड़े की मांग थी कि, इस मामले की सुनवाई सोमवार को ही की जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि वह होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
अधिक जानकारी के लिए इस👇लिंक पर जाएं….