*मीटिंग मे पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय द्वारा सभी बीट पुलिस अधिकारियों को निम्न बिन्दुओं पर ब्रीफ करते हुए उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।*
*निम्नवत् बिन्दु*
1.बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने बीट के सम्पूर्ण गाँवों/मोहल्लों की जानकारी रखेंगे, जैसे गाँव /मोहल्ले की आबादी, जाति, धर्म, शस्त्र धारक, साम्प्रदाय, बीट क्षेत्र में पड़ने वाले धार्मिक स्थान, बैंक, एटीएम, जनसुविधा केन्द्र, मोबाईल टावर्स, पेट्रोल पम्प, नर्सिंग होम, शर्राफा बाजार, पशु बाजार, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हाल, ईटिंग प्वाइंट, होटल, लाज, धर्मशाला, बस स्टैण्ड/टैम्पो/तांगा स्टैण्ड, विस्फोटक बेचने वाले स्थान, एलपीजी डिपो, बिजली प्रतिष्ठान, घाट, पार्क, कब्रिस्तान, साईबर कैफे, कोचिंग सेन्टर, हास्टल, स्कूल, कालेज आदि की पूर्ण जानकारी रखेंगे।
2. बीट क्षेत्र से सम्बन्धित अभिसूचनाओं का संकलन करते हुए अपने बीट क्षेत्र में गोकशी, जुआ, सट्टा, वेश्यावृत्ति, अवैध शराब का विक्रय एवं निष्कर्षण, मादक पदार्थ, अवैध दवाओं के विक्रय, अवैध शस्त्र/अवैध शस्त्र फैक्ट्री, अवैध पेड़ कटान, अवैध खनन व बच्चों की तस्करी, समस्त ईंट भट्ठों की जानकारी एवं वहाँ पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों तथा अवैध सम्बन्ध जिसमें अपराध होने की सम्भावना हो इन पर नियमानुसार प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।
3. बीट क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान अच्छी वर्दी धारण कर अपने पद की गरिमा बनाये रखेंगे, अपराध एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति से सम्बन्धित जानकारी करते हुये तत्काल बीट सूचना अंकित करायेंगे। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीब व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे।
4.बीट क्षेत्र में पड़ने वाले दुराचारियों की नियमित रूप से चेंकिग करेंगे तथा उन पर सतर्क निगरानी रखेंगे।
5.बीट क्षेत्र में निवास करने वाले अपराधियों की निगरानी एवं उनका सत्यापन करेंगे।
6.बीट क्षेत्र के संगठित अपराधी गँग, गाँवों में आकर डेरा डालने वाले घुमन्तु जातियों, कच्छा बनियान व अन्य गैंग के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलित करेंगे और उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
7. ऐसे अपराधी जो किसी अन्य थाना या जनपद का रहने वाला हो और बीट क्षेत्र में निवास करता हो तथा बीट क्षेत्र का ऐसा अपराधी (एच०एस०) जो कहीं अन्य थाना या जनपद में निवास करता हो के सम्बन्ध में में फर्द “अ” फर्द “ब” किता करायेंगे तथा उसकी जॉच करेंगे।
8.अपने बीट क्षेत्र में जहाँ भी कैश आदान-प्रदान होता है, जैसे बैंक, एटीएम, पेट्रोल पम्प, कैश वेन, माईको फाइनेन्स कम्पनी, जनसुविधा केन्द्र, गैस एजेन्सी, ज्वेलरी शॉप इत्यादि की सुरक्षा सुनिष्चित करेंगे।
9.अपने बीट क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक घटना स्थल का निरीक्षण करेंगे। विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफतारी में विवेचक को सहयोग करेंगे।
10. बीट अधिकारियों द्वारा अपने बीट क्षेत्र के सभी प्रकार के सत्यापन जैसे पीवीआर, एमवीआर, जीवीआर, पास पोर्ट इत्यादि के सत्यापन की कार्यवाही करेंगे, बाद सत्यापन हल्का उ0नि0 से अग्रसारित करायेंगे।
11. अपने बीट क्षेत्र के प्रार्थना-पत्रों की जॉच गुणवत्ता के आधार पर करेंगे।
12. बीट क्षेत्र में यदि कहीं विवाद होता हो या विवाद हाने की प्रबल सम्भावना हो तो नियम 107,116, 151, सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही करेंगे।
13. बीट क्षेत्र से सम्बन्धित सम्मन, वारण्ट, नोटिस, आदि की तामीला करायगे।
14. अपने बीट क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के सम्बन्ध में सूचना संकलित करके उन विवादों के निस्तारण हेतु समुचित कार्यवाही करेंगे। जैसे भूमि विवाद, आपसी पुरानी रंजिश, चुनावी रजिश, साम्प्रदायिक विवाद, अन्य ऐसे विवाद जिसमें झगड़ा, दंगा या अपराध होने की सम्भावना हो।
15. अपने बीट क्षेत्र में पड़ने वाले मलिन बस्तियों का नियमित रूप से भ्रमण करेंगे तथा उनकी समस्याओं की जानकारी करते हुए उनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
16. बीट क्षेत्र में छेड़खानी व महिला सम्बन्धी अपराध रोकने के लिए विशेष प्रयास करेंगे साथ ही साथ बीट क्षेत्र में कोई अपराध न हो इस निमित्त सभी आवश्यक कदम उठायेंगे तथा महिलावी०पी०ओ० का सहयोग करेंगे।
17. बीट क्षेत्र में पड़ने वाले मन्दिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे, गिरजाघरों आदि धार्मिक स्थलों की पूर्ण जानकारी रखेंगे। पुजारियों, इमामों, पादरियों से अपना मोबाईल नम्बर आदान-प्रदान करेंगे, तथा उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा होटल, धर्मशलाा, रेस्टोरेन्ट, क्लब आदि के मालिक, मैनेजर, कर्मचारियों आदि की पूर्ण जानकारी रखेंगे एवं होटल में रूकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे एवं अस्पताल, क्लीनिक एवं डाक्टरों
की जानकारी रखेंगे।
18. पार्को एवं पार्को के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा क्षेत्र में लगी हुई महानुभावों/ महापुरुषों की प्रतिमाओं की जानकारी एवं उनकी सुरक्षा बनाए रखेंगे।
19. यातायात व जाम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र, स्थान व समय का चिन्हीकरण करते हुये कार्यवाही करेंगे। 20. बाजार/हाटों में व्यवस्था बनाये रखना तथा अतिक्रमण कर लगायी गयी दुकानों एवं ठेलों आदि के विरूद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट व यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डब्लपमेन्ट एक्ट 1973 की धारा 26 के अन्तर्गत व आईपीसी की अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए थानाध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे।
21.अपने बीट क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखेंगे। बीट क्षेत्र के सभी साम्प्रदायों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अच्छे सम्पर्क बनाये रखेंगे।
22. दैवी आपदाएं, एक्सिडेन्ट, भूख से पीडित व्यक्तियों आदि की सहायत करेंगे यथा उन्हें हर सम्भव सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे।
23. अपने बीट क्षेत्र में पड़ने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाये रखेंगे। जैसे लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, बैंक कर्मी, पुलिस पेन्सनर्स, सरकारी हास्पिटल, ग्राम प्रहरी आदि।
24. पुलिस के मददगारों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर की जानकारी रखेंगे एवं उनसे लाभप्रद सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे।
25. उपरोक्त के अतिरिक्त अपने वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा दिये गये अन्य जिम्मेदारियों एवं आदेष-निदेर्षों का शत्-प्रतिषत निर्वहन करेगें।
उपरोक्त गोष्ठी मे जनपद के समस्त उच्चाधिकारीगण उपस्थित रहें ।
बाद गोष्ठी अपने बीट क्षेत्र मे अच्छे कार्य करने व बावर्दी दुरुस्त रहने वाले बीट पुलिस अधिकारियों को महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
उपरोक्त के क्रम मे मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिदगत महोदय द्वारा थाना चौक क्षेत्रान्तर्गत कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया। महोदय द्वारा थाना चौक द्वारा औचक निरीक्षण किया गया ।निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे अभिलेखों, अपराध रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर व त्यौहार रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उक्त अभिलेखों को अद्यावधिक करने एवं उचित रख रखाव हेतु महोदय द्वारा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। आगंतुक रजिस्टर में अंकित शिकायतों के विषय में जानकारी लेने के उपरान्त उनके निस्तारण की स्थितियों के संबंध में पूछताछ की गयी। पुलिस कर्मियों को थाने में आने वाले आगंतुकों के साथ शालीनता पूर्वक विनम्र व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उन पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर महिला आरक्षियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने व उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिये गये साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया गया कि महिला हेल्पडेस्क व जनसुनवाई हेतु प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को शीघ्रता पूर्वक निस्तारण करे तथा शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार पी.आर.वी. को इवेन्ट बनाकर उन्हें देकर मौके पर भेजकर समस्या का शत् प्रतिशत निस्तारण कराया जाय तथा अंकित बीट सूचना की तत्काल संबंधित उप निरीक्षकों से जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए रजिस्टर को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया।
महोदय द्वारा थाना चौक के कार्यप्रणाली व व्यवस्था के संबंध मे प्रसंशा की गयी ।महोदय द्वारा थाने पर बीट पुलिस अधिकारियों तथा वादी के साथ ही संयुक्त रुप से वादी संवाद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे वादियों से संपत्ति संबंधी, शरीर संबंधी व अपहरण संबंधी लंबित मुकदमों के वादी से वार्ता की गई तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया, जिन प्रकरणों में कार्यवाही शेष थी । उनमें लंबित कार्रवाई शीघ्र कराने हेतु विवेचकों को निर्देशित किया गया